अब समाजवादी पार्टी से कैराना के विधायक नाहिद हसन पर मुकदमा हुआ दर्ज

शामली – शामली में 9 सितंबर को समाजवादी पार्टी से कैराना के विधायक नाहिद हसन द्वारा एसडीएम कैराना और सीओ कैराना के साथ गाड़ी के कागजात मांगने को लेकर की गई अभद्रता का एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने वायरल वीडियो की जाँच पड़ताल करने के बाद सपा विधायक नाहिद हसन के खिलाफ 420, 7CLA एक्ट के तहत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शामली पुलिस जल्द ही समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर सकती है।

आपको बता दे कि पूरा मामला शामली जनपद का है जहाँ पर कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन की दबंगई का एक और वीडियो सामने आया था। वीडियो में सपा विधायक नाहिद हसन एसडीएम कैराना और सीओ कैराना से बहस करते दिखाई पड़ रहे थे। बीते 9 सितंबर को सपा विधायक नाहिद हसन क्षेत्र में अपनी गाड़ी में सवार होकर भृमण के लिए निकले थे उसी बीच एसडीएम कैराना अमितपाल शर्मा व सीओ राजेश कुमार तिवारी रूटीन चेकिंग कर रहे थे। उसी बीच विधायक नाहिद हसन भी वहां पर पहुँचे थे और विधायक नाहिद हसन को पुलिस ने रुकवा लिया था और जब एसडीएम कैराना ने विधायक जी को कार के डॉक्युमेंट्स दिखाने को कहा तो विधायक जी तैश में आ गए थे और कार से उतर कर बहशबाजी करना शुरू कर दिया था जहाँ पर दोनो के बीच काफी नोकझोक हुई और विधायक देखते ही देखते एसडीएम कैराना से बदसलूकी पर उतर आए थे और अपना आपा खो बैठे थे। विधायक की हनक का यह वीडियो पास में खड़े लोगो ने अपने फ़ोन में उतार लिया था और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। आरोप है कि मौके पर सपा विधायक नाहिद हसन कार के डाक्यूमेंट्स नही दिखा सके थे जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख एसडीएम अमितपाल शर्मा ने 12 घण्टे के भीतर थाने मे डॉक्युमेंट्स दिखाने के आदेश दिए थे। लेकिन 72 घंटे बीत जाने के बाद भी सपा विधायक नाहिद हसन अपने गाड़ी के कागजात पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं कर सके। जिसके बाद एसपी शामली अजय कुमार पांडे न्यू वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण की जांच अपर पुलिस अधीक्षक शामली राजेश कुमार श्रीवास्तव को सौंपी थी और जांच कर रिपोर्ट उन्हें सौंपने के लिए कहा था जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक ने पूरे मामले की जांच की तो सपा विधायक नाहिद हसन आरोपी पाए गए जिसके बाद एसपी शामली अजय कुमार पांडे के आदेश के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन पर भारतीय संविधान की धारा 419, 420, 465 153, 353, 504, 505, 188 और 7CLA एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सपा विधायक पर पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद से ही विधायक की मुश्किलें बढ़ गई है और शामली पुलिस कभी भी विधायक की गिरफ्तारी कर सकती है।

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