हरियाणा -गुरुग्राम जमीन फ्रॉड मामले में रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। इसके साथ ही वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ गई हैं। सूबे के गुरुग्राम के खेड़की दौला में जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक रसूख और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलीभगत करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया। इसके अलावा वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है।
ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा- 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई है इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के तहत भी कार्रवाई की गई है।
सूत्रो की मानें तो इससे पहले यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर इनकम टैक्स विभाग ने 42 करोड़ रुपये के अज्ञात आय के मामले में नोटिस दिया था। यह मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ था। इसमें वाड्रा के पास 99 फीसदी का मालिकाना हक है।
वाड्रा ने इस मामले को पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन दोनों ही जगह उनकी मांग खारिज कर दी गई थी। वाड्रा ने इनकम टैक्स के नोटिस को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में थी, जबकि इनकम टैक्स के नोटिस में इसे प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप बताया गया था।
इससे पहले पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में दो लोगों जयप्रकाश बागरवा और अशोक कुमार को गिरफ्तार भी किया था। अशोक कुमार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के महेश नागर का करीबी सहयोगी है। दोनों को धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था।
आरोप है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी फर्म कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई है।एजेंसी ने पिछले साल अप्रैल में कुमार और नागर के परिसरों की तलाशी ली थी। ऐसा कहा जाता है कि इस फर्म द्वारा बीकानेर में जमीन खरीद के चार मामलों में आधिकारिक प्रतिनिधि नागर ही था।