नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर एक बड़े सबाल का उत्तर स्पष्ट कर दिया कि केरल के सबरीमाला मंदिर में क्या महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं या नहीं अब इस सवाल का जवाब मिल गया है। इस सबाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। जिसके अनुसार अब मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक नहीं होगी। अब वे भी पूजा के लिए मंदिर में प्रवेश पा सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने अपना फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि आस्था के नाम पर लिंगभेद नहीं किया जा सकता है। कानून और समाज का काम सभी को बराबरी से देखने का है। महिलाओं के लिए दोहरा मापदंड उनके सम्मान को कम करता है।सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश दिए जाने को लेकर लंबे समय से मांग उठती रही है, जिसका मंदिर प्रबंधन लगातार विरोध करता रहा है। एंट्री को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय बेंच ने अगस्त में पूरी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा लिया था।