सिपाही की हत्या के दोषी चालक को उम्रकैद, इकलौता पुत्र था कांस्टेबल धर्मेंद्र

बरेली। जनपद मे नौ मार्च 2018 की रात चालक ने ट्रक चढ़ाकर सिपाही की हत्या कर दी थी। इस मामले में हत्या के दोषी चालक को न्यायालय ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। ट्रक चालकों को अगर आजादी गई कि वह राजाओं की तरह ट्रक चलाएं और किसी को भी रौंदते चले जाए तो आम लोगों का रास्ते पर चलना दूभर हो जाएगा। समाज में भय एवं अराजकता का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। यह टिप्पणी करते हुए बरेली के अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने पुलिस कांस्टेबल पर ट्रक चढ़ाकर हत्या करने के मामले में दोषी ड्राइवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। घटना सुभाषनगर थाना क्षेत्र के सिटी स्टेशन के सामने नौ मार्च 2018 को हुई थी। पुलिस लाइन निवासी अमित प्रताप सिंह ने पुलिस को बताया कि संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव रजवाना निवासी उनके साले कांस्टेबल धर्मेंद्र कुमार सरकारी कार्य के लिए मीरगंज थाने से जिला मुख्यालय आ रहे थे। सिटी स्टेशन के सामने धर्मेंद्र ने शिकायतकर्ता को भी बैठा लिया था। दोनों चौपुला ओवरब्रिज होते हुए बदायूं रोड की ओर जा रहे थे। रात करीब 10:45 बजे पुल पर ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे धर्मेंद्र कुमार गिर गए और वह ट्रक रोकने को चीखते रहे, लेकिन चालक ने ट्रक नहीं रोका। धर्मेंद्र व उनकी बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीट ले गया। इसके बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। न्यायालय ने कहा कि सिपाही धर्मेंद्र कुमार की उम्र 27 वर्ष थी। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। पिता के पुत्र खोने के दर्द को न्यायालय कितना भी महसूस करे, लेकिन इस दर्द को न्यायालय शायद शब्दों में बयां करने में असमर्थ है।।

बरेली से कपिल यादव

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