बरेली। थाना क्यों लड़िया क्षेत्र की एक किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित की जमानत याद का स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने खारिज कर दी। सरकारी वकील रीतराम राजपूत ने बताया कि बीते फरवरी महीने मे नाबालिग किशोरी 16 वर्षीय को आरोपित भगा ले गया था कई दिनों तक उसने उसे अपने साथ रखा। शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिससे पीड़िता छह माह की गर्भवती हो गई। उसके बाद पुलिस ने आरोपित को पकड़कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शनिवार को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज अभय कृष्ण तिवारी ने आरोपी पुष्पेंद्र निवासी बिशारतगंज की जमानत याचिका खारिज कर दी।।
बरेली से कपिल यादव