बरेली। घर मे घुसकर चाकू की नोक पर विवाहिता से रेप के मामले मे फास्ट ट्रैक प्रथम के जज रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने छह माह मे सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दोषी प्रवेश शर्मा को सश्रम बीस साल कैद की सजा सुनाई। उस पर पंद्रह हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद के आदेश कोर्ट ने दिये है। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर भोजीपुरा थाना क्षेत्र की विवाहिता ने पड़ोसी प्रवेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 26 अगस्त 2023 की रात्रि करीब 12 बजे शर्मा उसके कमरे में घुस आया। हत्या की धमकी देकर चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। विवाहिता के शोर पर उसके जेठ ने आरोपी को भागते वक्त छत पर पकड़ लिया। विवाहिता के ससुरालवालों ने प्रवेश शर्मा को कमरे में बंद कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद भी भोजीपुरा पुलिस ने प्रवेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। तब विवाहिता ने एसएसपी बरेली से शिकायत की। 28 अगस्त 2023 को प्रवेश शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेजा। भोजीपुरा पुलिस ने प्रवेश शर्मा के खिलाफ घर में घुसकर हत्या की धमकी देकर विवाहिता से दुष्कर्म करने के आरोप में चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। मामले में कोर्ट ने आठ फरवरी 2024 को आरोप तय करके सुनवाई शुरू की थी। पड़ोसी की पत्नी से दुष्कर्म करते मौके पर पकड़े गए प्रवेश शर्मा ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में विवाहिता से व्हाट्सएप चैटिंग और फोटोग्राफ पेशकर दुष्कर्म की बजाय सहमति से संबंध होने की दलीले दी थी। वही गवाही के दौरान विवाहिता ने चाकू की नोक पर हत्या की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म करने का बयान दिया था। कोर्ट ने कानून का हवाला देकर व्हाट्सएप चैटिंग और फोटोग्राफ्स के बचाव के लिये पर्याप्त सबूत मानने से साफ इंकार कर दिया।।
बरेली से कपिल यादव