वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर के आदेशानुसार शिव पंचायत समिति का प्रधान निर्योग्य घोषित

* कैलाश सिंह राठौड़ बने नए प्रधान

राजस्थान/बाड़मेर- वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश बाड़मेर की अदालत ने शुक्रवार को महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पंचायत समिति शिव के प्रधान महेंद्र जाणी को निर्योग्य घोषित कर दिया ।यह फैसला कैलाश सिंह राठौड़ द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई के बाद आया। अदालत ने पाया कि महेंद्र जाणी ने अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी छिपाई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अमृत जैन और रमेश सौलन्की ने बताया कि न्यायालय ने इसे गंभीर त्रुटि मानते हुए महेंद्र को पद के लिए अयोग्य ठहराया और निकटतम प्रतिद्वंदी कैलाश सिंह राठौड़ को शिव पंचायत समिति का प्रधान घोषित किया।

कलेक्ट्रेट परिसर में कैलाश सिंह राठौड़ का माल्यार्पण करते हुए साथियों ने कहा कि बाड़मेर की राजनीति ने फिर एक बार अपना असली चेहरा दिखाया है। शिव पंचायत समिति के कांग्रेसी प्रधान महेंद्र जाणी को अदालत ने पद से निर्योग्य घोषित कर दिया। ऐसे में ईमानदारी की दुहाई देने वाले नेताओं को सच में शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। वो नेता जो चुनाव के दौरान दूसरों को सर्टिफ़िकेट बांटते हैं, अब सत्ता पाने की भूख में झूठ और फरेब का खेल आम हो चुका है, लेकिन अदालत ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि कानून और न्याय हमेशा गंदी राजनीति को बेनकाब कर देते हैं।

महेंद्र जाणी पर अपने आपराधिक मामलों की जानकारी छुपाने के आरोप सिद्ध हुए और कोर्ट ने उसे कुर्सी से नीचे उतार दिया। अब कैलाश सिंह शिव पंचायत समिति के नए प्रधान होंगे। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं, बल्कि यह याद दिलाता है कि झूठ और छल-कपट के पीछे छिपना अब आसान नहीं रहा। जनता को जागरूक रहना होगा और ऐसे नेताओं की राजनीति से सचेत रहना होगा। चरित्र की दिखावा राजनीति अब नहीं चलेगी। यह मामला बताता है कि असली शक्ति कानून, न्याय और जनता की नजरों में है, न कि छल-कपट और फरेब करने में होता है।

– राजस्थान से राजूचारण

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