बरेली। रामपुर मे सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के मामले में केंद्रीय कारागार बरेली में बंद दूसरे आरोपी मो. शरीफ को भी जुर्माना अदा करने के बाद मंगलवार शाम रिहा कर दिया गया। उससे बीस हजार रुपये जुर्माना जमा कराया गया है। एक जनवरी 2008 की सुबह लगभग 4:30 बजे रामपुर में सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में सात सीआरपीएफ जवान और एक चौकीदार की मौत हुई थी। इस हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफ, सबाउद्दीन, इमरान शहजाद, जंगबहादुर खान उर्फ बाबा और मोहम्मद फारूक को फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे 29 अक्तूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। इनमे से जंगबहादुर और मो. शरीफ केंद्रीय कारागार बरेली में कैद थे। हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद इनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। रामपुर में एडीजे 3 की कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर ई-मेल के जरिये दोनों की रिहाई का परवाना केंद्रीय कारागार भेजा। मगर जेल प्रशासन ने ई-मेल से आए परवाना को स्वीकार नहीं किया और रिहाई टल गई। वहीं दूसरी ओर जंग बहादुर और मोहम्मद शरीफ पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा था। जिसे कोर्ट मे जमा नही किया जा सका। सोमवार को जंग बहादुर के परिजन ने जुर्माना अदा कर उसकी रिहाई करा ली। जेलर नीरज कुमार ने बताया कि मंगलवार को दूसरे आरोपी रामपुर में थाना खजुरिया के ग्राम बदनपुरी निवासी मो. शरीफ उर्फ सुहेल उर्फ साजिद उर्फ अनवर उर्फ अली का 20 हजार रुपये का जुर्माना भी जमा हो गया। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शाम को उसे रिहा कर दिया गया।।
बरेली से कपिल यादव
