बाड़मेर/राजस्थान- हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि बीट कास्टेबल के क्षेत्र और सम्बंधित थाना स्तर पर आम आदमी सुरक्षित रहेगा और अपराधियों में पुलिस का भय होना चाहिए अन्यथा हमारे यहाँ नये गुंडे – मवालियों और अपराधियों की बाढ़ आ जाएगी और आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा इसलिए पिछले दो महीने से पुलिस महानिदेशक द्वारा आपरेशन वज्र चलाकर अपराधियों पर नकेल कसने में राज्य की पुलिस लगीं हुई है और बाड़मेर जिले में लगभग सैकड़ों अपराधियों सहित एक हजार वाछित मुल्जिमो को बाड़मेर पुलिस द्वारा पकड़ा गया है और खतरनाक अपराधियों को राजपासा के तहत पकड़ कर उन्हें जेलों में डाला जाएगा और इसके लिए जल्दी ही कार्यवाही कर जिला कलेक्टर लोकबधु यादव द्वारा आगे गृह विभाग राज्य सरकार को भेजा जाएगा l
बाड़मेर जिले के दौरे पर आए महानिरीक्षक पुलिस, जोधपुर रेंज, जयनारायण शेर ने बताया गया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष राजस्थान पुलिस दिवस के उपलक्ष मे जोधपुर रेन्ज स्तरीय समारोह बाड़मेर पुलिस लाइन मे आयोजित किया गया, जिसमें भव्य पुलिस दिवस परेड़ का आयोजन किया गया, जिसमे संचित निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियो व जवानो द्वारा परेड की सलामी दी गई। तत्पश्चात जोधपुर रेन्ज के जिलो के 91 पुलिस अधिकारियो एवं जवानो को सर्वोत्म सेवा चिन्ह व अति-उत्तम सेवा चिन्ह एवं उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किये गये। समारोह के दौरान पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाड़मेर एवं बाड़मेर जिले के वृताधिकारी, थानाधिकारी, संचित निरीक्षक सहित पुलिस अधिकारीगण व जवानो सहित सेवानिवृत पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें।
राजपासा के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी देते हुए जिला पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि उम्मेदसिंह उर्फ उम्मेदिया पुत्र जेताराम उर्फ जेतमालसिहं, जाति रावणा राजपूत, रायकॉलानी बाड़मेर, पुलिस थाना कोतवाली बाड़मेर आले दर्जे का बदमाश व झगड़ालू है। जिसके विरूद्व विभिन्न थानों में तीन दर्जन आपराधिक प्रकरण दर्ज है जो बहुत ही बदमाश, खतरनाक, नकबजन, झगड़ालू, बलवाई, रात्रि गृह अतिचार, अवैध हथियार इस्तेमाल ,चोरी, लुटेरा, उद्धापित, कमजोर व गरीब तबके पर अत्याचार करने वाला, शराब के लिये रूपये छीनना, अपहरण इत्यादि अपराध करने का अभ्यस्त व खतरनाक अपराधी है जिसको एक दर्जन मुकदमों में सजा हो चुकी है तथा पुलिस थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीट है।
आम जनता मे इसका भय होने से कोई भी व्यक्ति इसकी अपराधिक गतिविधी व इसके खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरणों में साक्ष्य देने में भय मे रहते है। कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराने से डरते हैं व गवाही देने से भी डरते हैं ऐसी अवस्था में अपराधी को अधिकाधिक अवधि के लिये राजस्थान समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 2006 के तहत निरूद्ध करने हेतु प्रस्ताव तैयार कर पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर को आगे सलाहकार मण्डल, गृह विभाग राज्य सरकार को प्रेषित किया गया था। गृह विभाग द्वारा अपराधी को एक साल के लिए निरूद्व किया गया इस अवधि के दौरान अपराधी न्यायिक अभिरक्षा में ही रहेगा।
ज्ञात रहे गत वर्ष मे भी जिला पुलिस द्वारा अपराधी भैराराम पुत्र सोनाराम जाति जाट उम्र अट्ठाइस साल निवासी सोडियार पुलिस थाना चौहटन तथा अपराधी प्रकाशपुरी पुत्र प्रतापपुरी जाति गौस्वामी उम्र इक्कतीस साल निवासी रामजी का गोल पुलिस थाना गुडामालानी के विरूद्व राजपासा के तहत कार्यवाही कर निरूद्व करवाया गया था।
– राजस्थान से राजूचारण