यूपी में डीजे बजाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक: ध्वनि प्रदूषण कानून के तहत होगी अब पांच साल की जेल

प्रयागराज- शादी-ब्याह, पार्टियों और त्योहारों पर तेज आवाज में डीजे बजाकर जश्न मनाना अब दुश्वार हो जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजे बजाने की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है बच्चों, बुजुर्गों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों सहित मानव स्वास्थ्य के लिए ध्वनि प्रदूषण बड़ा खतरा है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को टीम बनाकर ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

👉🏼यह हैं निर्देश
1- ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन करने वाले पर प्राथमिकी दर्ज हो।
2- त्योहारों से पहले अधिकारी बैठक कर ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना सुनिश्चित करें।
3- कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित थानाध्यक्षों की होगी।
4- शहरी क्षेत्रों को औद्योगिक, व्यवसायिक और रिहायशी में श्रेणीबद्ध किया जाए।
5- शिकायत सुनने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाए।
6- ऐसे अधिकारी का फोन नंबर और अन्य ब्यौरा सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित करें।
7- शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी करें।
8- शिकायतें एक रजिस्टर पर दर्ज हों और उन पर कार्रवाई की जाए।
9- शिकायत मिलने पर पुलिस तत्काल कार्रवाई करे और शोर बंद कराए।
10- शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाए, अनाम शिकायतें भी दर्ज हों।
11- एसएमएस, व्हाट्सएप, ई-मेल से भी शिकायतें दर्ज हों।
12- कार्रवाई न होने पर जनता का कोई भी आदमी अवमानना याचिका दाखिल कर सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *