बरेली। जनपद बरेली का गन्ना अवैध तरीके से सितारगंज (उत्तराखंड) की ओर ले जाने के आरोप मे मंगलवार को बहेड़ी थाने मे मुकदमा दर्ज कराया गया है। बहेड़ी स्थित सहकारी गन्ना समिति के प्रभारी सचिव राजीव सेठ ने सितारगंज स्थित जेपीएन शुगर बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रधान प्रबंधक अमर शर्मा, अध्यासी राज भंडारी व बहेड़ी के मंडनपुर निवासी अंकुर शर्मा के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 व भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा तीन (5) के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बहेड़ी क्षेत्र की चीनी मिल का गन्ना उत्तराखंड की सितारगंज चीनी मिल को भेजा जा रहा था। गन्ना समिति सचिव ने पुलिस बल के साथ सोमवार की रात यूपी-उत्तराखंड के बॉर्डर पर ट्रॉली को रोक लिया। किसान और सचिव के बीच काफी देर तक कहासुनी होती रही। बाद मे पुलिस गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली को सिरसा चौकी ले आई। इधर, इससे गुस्साए किसानों ने मंगलवार को नारेबाजी करते हुए तहसील परिसर में हंगामा किया। हालांकि एसडीएम के समझाने के बाद किसान लौट गए। जिला गन्ना अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि गन्ना क्रय अधिनियम मुताबिक, एक चीनी मिल के क्षेत्र का गन्ना दूसरी चीनी मिल को नहीं भेजा जा सकता है। इसके बावजूद जेपीएन शुगर बायोफ्यूल्स के कुछ अधिकारी गन्ना माफिया से सांठगांठ करके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पर गन्ना खरीदकर सितारगंज ले जाते है। इसी क्रम में दो मामले दर्ज कराए जा चुके हैं। यदि मामले नहीं थमे तो फिर रिपोर्ट कराएंगे। जिला गन्ना अधिकारी ने बताया कि गन्ने का परिवहन रोकने के लिए सिरसा, शेरगढ़, नदेली चौराहा और नानकपुर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए है।।
बरेली से कपिल यादव