मण्डलायुक्त के औचक निरीक्षण में अव्यवस्थाओं के चलते प्रधानाध्यपक निलम्बित

*9 सहायक अध्यापकों तथा एक शिक्षा मित्र का वेतन आग्रमि आदेशों तक रूका


सहारनपुर- मण्डलायुक्त श्री लोकेश एम ने विद्यालय में मिली अव्यवस्थाओं के चलते एक प्रधानाध्यपक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा 09 सहायक अध्यापकों और एक शिक्षा मित्र का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोके जाने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है। विद्यालय में मिली अनियमितताओं के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी।
श्री लोकेश एम0 ने आज प्राथमिक विद्यालय नौजली तथा प्राथमिक विद्यालय परागपुर विकास खण्ड बलिया खेडी का औचक निरीक्षण के दौरान यह कार्यवाही की। मण्डलायुक्त के निरीक्षण के दौरान अपरान्ह 2ः00 बजे प्राथमिक विद्यालय नौजली में बच्चे अपनी कक्षाओं में न रहकर बाहर घूम रहे थे। ऐसे ही कुछ हालात प्राथमिक विद्यालय परागपुर के थे। प्राथमिक विद्यालय नौजली में एक प्रधानाध्यपक, सात सहायक अध्यापक और एक शिक्षा मित्र कार्यरत है। लेकिन स्कूल समय में बच्चे कक्षाओं से बाहर घूम रहे थे। इसके चलते प्रधानाध्यपक सरजीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने के आदेश दिए गए है तथा सात सहायक अध्यापकों और एक शिक्षा मित्र का अग्रिम आदेशों तक वेतन रोके जाने के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए है।
मण्डलायुक्त के निरीक्षण के दौरान प्राथमिक विद्यालय परागपुर की स्थिति अत्यंत खराब थी। कक्षाओं के भीतर एवं बाहर बहुत गंदगी थी। जगह-जगह केले के छिलके, खाली चिप्स के रैपर एवं कूडा कचरा पड़ा था। इस विद्यालय में चार सहायक अध्यापिकाओं की तैनाती है, जिसमें से दो सहायक अध्यापिका सुश्री सपना और सुश्री मधु धूप में खड़ी मिली तथा दो सहायक अध्यापिकाओं के अवकाश पर होने की सूचना दी गई। दोनों सहायक अध्यापिकाओं के आग्रमि आदेशों तक वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। दोनों विद्यालय में मिली अव्यवस्थाओं एवं अनियमितताओं के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी बलियाखेडी को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
श्री लोकेश एम ने औचक निरीक्षण के दौरान विद्यालयों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार किया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों ग्रामों में स्कूल न जाने वाले बच्चों का चिन्हिांकन कर विद्यालय में प्रवेश कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दो दिनों की भीतर कृत कार्यवाही से उन्हें भी अवगत कराया जाए।

– सुरेंद्र चौहान

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