बरेली। जनपद के थाना फतेहगंज पश्चिमी के रामबाबू मर्डर केस मे फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने मात्र आठ माह मे सुनवाई पूरी करके पीड़ित पक्ष को त्वरित न्याय दिया। कोर्ट ने मृतक के सगे भाई के चचेरे साले महेंद्र और उसके साथी सत्यपाल को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर एक लाख साठ हजार का जुर्माना भी ठोका है। एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में चिटौली गांव की जावित्री देवी ने अपने पति रामबाबू की हत्या की रिपोर्ट 27 जनवरी 2024 को देवेंद्र सक्सेना उर्फ डिम्पल और प्रदीप निवासी बगरऊ और महेंद्र निवासी मनकरी के खिलाफ दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने मृतक के मोबाइल के साथ मनकरी गांव के महेंद्र और सत्यपाल मौर्य के मोबाइल की लोकेशन एक निकलने पर दोनों को हिरासत में लिया था। दोनों ने मफलर से गला घोंटकर रामबाबू की हत्या करना कबूला था। दोनों की निशानदेही पर आलाकत्ल मफलर बरामद हुआ था। रामबाबू मर्डर केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट मे हुई। बहस के दौरान एडीजीसी क्राइम संतोष श्रीवास्तव ने बहस कर दोषियों को कड़ी सजा देने की गुहार लगाई थी। दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर कोर्ट ने महेंद्र और सत्यपाल को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर एक लाख साठ हजार का जुर्माना भी ठोका है।।
बरेली से कपिल यादव