लखीमपुर खीरी- पदुम एनकाउंटर मामले में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुनील कुमार भार्गव लाला को उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। इस मामले में तेरा और पुलिसकर्मी अभी राहत के इंतजार में हैं फिलहाल अब क्रिमिनल अपील के फाइनल तक विधायक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी आपको बताते चलें कि थाना कोतवाली में मैगलगंज क्षेत्र के श्रीपालपुर निवासी पदुम पासी 29 वर्ष को 29 जून 2014 को पुलिस ने उसके घर के सामने ही मार गिराया था आरोप है, की पुलिस ने इस मामले को एनकाउंटर दिखाते हुए लीपापोती कर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। लेकिन इस रिपोर्ट को स्वीकार करने से पहले कोर्ट ने मृतक की मां गंगा जली को तलब किया था जिसमें मृतक की मां ने बेटे की हत्या बताते हुए इंसाफ की मांग की थी इस पर कोर्ट ने विधायक सुनील कुमार भार्गव लाला वह तत्कालीन एसओ सहित 29 लोगों पर हत्या सहित कई धाराओं का मामला दर्ज कर तत्कालीन विधायक मैगलगंज ऐसो विश्वनाथ सहित सभी आरोपियों को मामले की सुनवाई कर रहे अपर जिला जज लालता प्रसाद ने कोर्ट में तलब किया था। लेकिन कोर्ट में ना पेश होने के कारण कोर्ट ने इसे न्यायालय की अवहेलना मानते हुए विधायक सहित अन्य आरोपियों पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था इससे विधायक सहित अन्य आरोपियों में खलभली मच गई थी। राहत के लिए उच्च न्यायालय के सैकड़ो चक्कर काटने के बाद कड़ी मशक्कत से न्यायालय एक आरोपी संत कुमार की अपील पर सुनवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सुनील कुमार भार्गव लाला 13 पुलिसकर्मियों सहित 16 आरोपियों को राहत दी है ।
हमारे संवाददाता से बात करते हुए पूर्व विधायक के अधिवक्ता मनीष सिंह चौहान ने बताया कि कोर्ट ने क्रिमिनल अपील के फाइनल तक किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही ना करने के निर्देश जिला जज को दिए हैं।
-लखीमपुर से हसन जाज़िब आब्दी