पंचों द्वारा किशोर को बाल कटवाकर गांव में घुमायें जाने का मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

बड़ागॉव /वाराणसी- बड़ागॉव पुलिस ने मानवाधिकार आयोग के आदेश पर स्थानीय थानाक्षेत्र के कोईराजपुर गांव में पंचों द्वारा किशोर द्वय का बाल कटवाकर गांव में घुमाने के एक पुराने मामले को संञान में लेते हुये एक महिला सहित चौदह लोगों के विरूद्ध धारा ५०९ आई पी सी एवं किशोर न्याय अधिनियम की धारा २३ के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच कर रही है ।
जानकारी के अनुसार उपरोक्त गांव के निवासी एक किशोरी और एक किशोर अगस्त २०१५ में घर से भाग गये थे इस मामले में किशोरी के परिजनों ने गांव के ही एक किशोर के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था पुलिस मामले की जांच कर रही थी इसी बीच दोनों घर वापस लौट आये इस दौरान गांव के लोगों ने पंचायत कर किशोर द्वय को दोषी ठहराते हुये पंचों ने दोनों का बाल मुड़वा कर पुरे गांव में घुमाया था । इस मामले को संञान लेते हुये मानवाधिकार कार्यकर्ता योगेन्द्र कुमार सिंह के पहल पर मानवाधिकार आयोग ने पंच के रूप में आदेश सुनाने वाले कोईराजपुर गांव के ही निवासी उर्मिला देवी ,सोहन ,लालता ,विजय ,ढकेलू ,जितेद्र ,बबलू ,अंतू ,विरेन्द्र ,जितेन्द्र पुत्र जानी ,लालजी ,राजु ,श्याम जी एवं रामजी के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया है । आज थानाध्यक्ष बड़ागॉव अनिल कुमार सिंह ने उपरोक्त पंचों के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है ।

रिपोर्ट-:मनीष मिश्रा बड़ागाँव

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