इलाहाबाद- बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली और एनसीटीई नियमावली की योग्यता मानक पर लगे अप्रशिक्षित अध्यापक को छोड़ कर अन्य किसी तरह के भर्ती लोगो को नियमित या अपग्रेड नही किया जा सकता है।
जानकारी के अनुसार टेट पास शिक्षामित्रों की रिट पर 8 /5/2018 को आये ऑर्डर के बाद भी अगर स्नातक करने बाले शिक्षामित्र यह समझते है कि टीईटी छूट देकर नियमित किया जायेगा। तब वह केवल भ्रमित है। टेट पास कर चुके है तब दो मौके न खोये। उनका समायोजन रद्द हो चुका है। वह शिक्षामित्र पद पर नियोजित किये जा चुके है। उन्हें खुली भर्ती में जाना होगा। कोई अन्य राहत की उम्मीद कोर्ट से न करे। नर्सरी स्तर के टीचर का पद मिल सकता है। लेकिन शिक्षामित्रो के नेता कुछ जानते नही इसलिए मिल पाना मुश्किल है।
-देवेन्द्र प्रताप सिंह कुशवाहा,शाहजहाँपुर