कम्पनी मामले के मंत्रालय ने DIR -3 KYC दाखिल करने की तिथि बढाकर 15 सितम्बर 2018 कर दी है। DIR -3 KYC के द्वारा वर्तमान निदेशको और निदेशक पहचान रखने वालो की वर्तमान स्थिति अपडेट करने प्रक्रिया है अगर DIN लेते समय दिए गए पते और अभी के पते में कोई अंतर है तो पहले DIR-6 फ़ाइल् करके उसे अपडेट करना होगा तत्पश्चात DIR -3 KYC फ़ाइल् किया जा सकता है | DIR -3 KYC में Class – II DSC के द्वारा हताक्षर किया जाता है और साथ में उसके CS/CA/CMA द्वारा प्रमाणित प्रपत्र की स्कैन प्रति संलग्न की जानी है । इस फार्म को एक अभ्यास पेशेवर (सीएस / सीए / सीएमए) द्वारा डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जायेगा।
अगर आप निदेशक पहचान संख्या धारण करते है तथा ये 31 मार्च 2018 से पहले लिया गया है और देय तिथि तक DIR -3 KYC फ़ाइल् नहीं करते है तो आपको इस के बाद 5,000 रूपये की पेनाल्टी के साथ फ़ाइल् करना होगा। ये उन निदेशको के लिए भी जरुरी है जिसे MCA ने अयोग्य घोषित किया है। यहाँ पर व्यक्तिगत मोबाइल नंबर और ईमेल ID की जरूरत है।
– अजय कुमार प्रसाद, कटिहार, बिहार