बरेली। जनपद मे नौ साल पहले किशोर से कुकर्म के आरोपी बाबा स्वतंत्र गिरी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया। थाना मीरगंज क्षेत्र के मन्दिर के पुजारी के विरुद्ध धारा -377 IPC व पाक्सो एक्ट के तहत बाबा पर आरोप लगाया कि उसके 10 वर्षीय बेटे के साथ बाबा ने कुकर्म किया है। विवेचक ने अदालत मे आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत मे अभियोजन पक्ष के सात गवाह पेश हुए और पत्रावली मे दाखिल 10 कागजात को गवाहों द्वारा साबित किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता शंकर कुमार सक्सेना द्वारा गवाहों से जिरह की गई। जिरह में गवाहों के बयानों मे बहुत विरोधाभास आया। गवाहों ने घटना की तारीख को भी अलग अलग बताया। घटनास्थल जो गवाहों ने बताया वह घटनास्थल विवेचक द्वारा बनाये गए नक्शा से नही मिलता पाया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता शंकर कुमार सक्सेना द्वारा जोरदार बहस के दौरान गवाहों के बयानों के विरोधाभाष को बताया। वादी मुकदमा की खेती की जमीन मन्दिर के पास होना बताया। मन्दिर के जगह मे लगे शीशम के पेड़ के कारण बाबा से वादी का विवाद रहता है। अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध समस्त साक्ष्यों के आधार पर यह पाया कि अभियोजन अपना पक्ष संदेह से परे साबित करने में विफल रहा और अभियुक्त स्वतंत्र गिरी बाबा को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।।
बरेली से कपिल यादव