कन्हैया गुलाटी की संपत्ति जब्त करेगी पुलिस, अब तक 35 मुकदमे हो चुके हैं दर्ज

बरेली। निवेशकों के करोड़ों रुपये लेकर फरार हुए कैनविज ग्रुप के एमडी कन्हैया गुलाटी पर पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी में है। एसआईटी पूरे प्रकरण की जांच कर रही है और मुकदमे मे बीएनएसएस (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) की धारा 107 बढ़ाकर संपत्ति कुर्क करने की तैयारी है। पुलिस के मुताबिक कैनविज ग्रुप के एमडी कन्हैया गुलाटी और उसके पदाधिकारियों पर यूपी, बिहार व छत्तीसगढ़ में 35 मुकदमे दर्ज है। इनमें से बरेली के प्रेमनगर, सुभाषनगर, बारादरी, फरीदपुर, नवाबगंज और फतेहगंज पश्चिमी मे 29 मुकदमे है। जिनमें से 16 मुकदमे हाल ही मे दर्ज किए गए है। अयोध्या व कासगंज में एक-एक और शाहजहांपुर में दो मुकदमे है। झारखंड में रांची के थाना अरगोरा और बिहार में बेरोह के थाना नगर में एक-एक मुकदमा दर्ज है। बरेली में दर्ज सभी मामलों की जांच के लिए एसपी ट्रैफिक मो. अकमल खान के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। एएसपी शिवम आशुतोष इसके मुख्य पर्यवेक्षण अधिकारी है। पुलिस का कहना है कि कन्हैया गुलाटी ने निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पकर संपत्ति बनाई है। इसके चलते मुकदमों में बीएनएसएस की धारा 107 बढ़ाकर उसकी संपत्ति कुर्क कराई जाएगी। बीएनएसएस की धारा 107 आपराधिक गतिविधियों से अर्जित संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है। जांच अधिकारी संपत्ति कुर्क करने के लिए एसएसपी का अनुमोदन लेकर कोर्ट में आवेदन करता है। इस पर कोर्ट आरोपी को नोटिस जारी कर 14 दिन में जवाब मांगता है और उस पर विचार के बाद संपत्ति कुर्की का निर्णय लिया जाता है। जवाब न देने पर एकपक्षीय कार्रवाई भी हो सकती है।।

बरेली से कपिल यादव

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