गाजीपुर- ग्राम पंचायत अधिकारी से मारपीट का आरोपी को गुंडा एक्ट में निरुद्ध कर प्रशासन ने किया जिलाबदर मामला मरदह ब्लाक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी कंचन कुमार जायसवाल से मारपीट करना पूर्व कोटेदार जितेंद्र राम को महंगा पड़ गया। जिला मजिस्ट्रेट के0बालाजी ने उसे एवं उसके दोनों पुत्रों को गुंडा एक्ट में निरुद्ध करते हुए जिला बदर का आदेश दिया है।प्रशासन द्वारा की गयी सख्त कार्यवाही से ऐसे अराजक तत्व सहम गए हैं जो आये दिन कर्मचारियों से मार-पीट करते हैं।ज्ञातव्य है कि वर्ष 2016 में राशन वितरण में अनियमितता की शिकायत पर जांच हेतु पहुंचे ग्राम पंचायत अधिकारी कंचन कुमार जायसवाल पर विकास खंड मरदह के ग्राम सभा चौराबोझ के तत्कालीन कोटेदार जितेंद्र राम ने सपरिवार जानलेवा हमला कर दिया था,जिसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी संजय खत्री के निर्देश पर नोनहरा थाना में कंचन जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराया था एवं जांचोपरांत उपजिलाधिकारी ने उसकी राशन की दुकान निरस्त कर दी थी।जितेंद्र राम के कुकृत्यों को देखते हुए थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस कप्तान ने जितेंद्र राम एवं उसके पुत्रों पर धारा 3/4 उ0प्र0 गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु बल दिया था जिसके क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सख्त कार्यवाही की गई है। इस निर्णय का कर्मचारी संगठनों ने स्वागत किया है।
रिपोर्ट-:प्रदीप दुबे गाजीपुर