31 अगस्त तक जमा करें आयकर विवरणी, वर्ना देनी होगी 5 हजार रुपए की पेनाल्टी

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयकर विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि जो की एक महीने से बढकर 31 अगस्त 2018 कर दी गयी थी, बहुत ही नजदीक आ गयी है । अगर आप की आय करयोग्य सीमा से अधिक है अर्थात 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो आपके लिए आयकर विवरणी फाइल करना जरूरी है। अगर आप 31 अगस्त तक आयकर विवरणी दाखिल नहीं करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक दंड देनी होगी। आयकर अधिनियम की धारा 234F के अंतर्गत बताया गया है कि अगर आप तय समय सीमा में अपनी आयकर विवरणी दाखिल नहीं करते है तो उस तिथि से अर्थात 01 सितम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक 5,000 रुए की पेनाल्टी के साथ अपनी आयकर विवरणी दाखिल कर सकते है तत्पश्चात 1 जनवरी से 31 मार्च तक 10,000 रूपये की पेनाल्टी के साथ आयकर विवरणी दाखिल कर सकते है।
हालाँकि जिसकी कुल आय 5,00,000,रूपये से कम है उसे सिर्फ 1,000 की पेनाल्टी का प्रावधान है।आप पेनाल्टी दिए बिना आयकर विवरणी दाखिल नहीं कर पाएंगे।

अगर आप अपना आयकर विवरणी दाखिल नहीं करते है और आपके पास करयोग्य आय से अधिक आय है तो आयकर विभाग आपके आयकर प्रोफाइल की जांच कर सकता है और आप पर जुर्माना लगा सकता है। यह आयकर विभाग की जुर्माने के साथ-साथ कर पर ब्याज भी प्रभारित कर सकता है।इसलिए आयकर विवरणी दाखिल करना आवश्यक है। आयकर विवरणी को आप अपने आय के प्रमाण के तौर पर किसी को दिखा सकते है चाहे निजी संसथान हो या सरकारी। आप जब इमानदारीपूर्वक कर का भुगतान करते है तो ये राशि देश के मूलभूत संरचना के विकास में लगाया जाता है।

– अजय कुमार प्रसाद, कटिहार

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