2016 में हुए एनआरआई हत्याकांड में कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को दिया हत्या का दोषी करार

शाहजहांपुर- शाहजहांपुर में 2016 में हुए एनआरआई की हत्या के मामले में कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को हत्या का दोषी करार दिया है। एनआरआई पत्नी ने ब्रिटेन से इंडिया लाकर प्रेमी के साथ मिलकर आपने पति हत्या की थी। दोनों की सजा का ऐलान 7 अक्टूबर 2023 को होगा। फिलहाल कोर्ट ने हत्या की दोषी एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को विरासत में लेकर जेल भेज दिया है। 1 सितंबर 2016 की है जब थाना बंडा क्षेत्र के बसंतापुर गांव के बाहर फार्म हाउस में एनआरआई सुखजीत सिंह की खून से लथपथ लाश मिली थी। इसके अलावा दो पालतू कुत्तों को भी जहर देकर मारा गया था। पुलिस ने एनआरआई की हत्या के आरोप में उसकी एनआरआई पत्नी रमनदीप कौर और उसके प्रेमी गुरुप्रीत उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। मृतक एनआरआई सुखजीत सिंह और उसकी पत्नी रमनदीप कौर ब्रिटिश नागरिक थे। पत्नी का मनदीप कौर का ब्रिटेन में ही गुरप्रीत से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जिसके बाद साजिश के तहत ब्रिटिश से इंडिया लाकर अपने पति की हत्या की थी। ट्रायल के बाद आज अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव के कोर्ट ने एनआरआई पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। दोषी करार होते ही मृतक माँ ने कोर्ट का शुक्रिया कहा। मृतक की मां का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है कि दो दिन बाद यानी 7 अक्टूबर 2023 को कोर्ट उसके बेटे की हत्यारी पत्नी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा देगी।

– अंकित शर्मा, शाहजहांपुर

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