बरेली। पंचायत चुनाव में सीटों के आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। जिसमे 2015 को आधार वर्ष मानकर आरक्षण का चक्रानुक्रम पूरा करने का आदेश राज्य सरकार और चुनाव आयोग को दिया है। इसके बाद से ही जिले में भी नई आरक्षण सूची जारी की जाएगी। इससे कई सीटों पर आरक्षण का फेरबदल भी हो सकता है। इसके पहले बरेली जिले मे सभी 15 ब्लाक की ग्राम पंचायतों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई थी। इतना ही नही सूची जारी होने के बाद आपत्तियां भी मांगी गई थी। जिनका निस्तारण करने के बाद अंतिम आरक्षण सूची जारी करने की तैयारी थी लेकिन सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगा दी। इससे कई लोगों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि आरक्षण की सूची जारी होने के बाद कई ऐसे प्रत्य़ाशी थे जिनकी तैयारी धरी की धरी रह गई थी लेकिन हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब नई आरक्षण सूची जारी होने पर उनका नंबर भी लग सकता है। ऐसे मे प्रत्याशी नई रणनीति के साथ अब नई आरक्षण सूची का इतंजार कर रहे है। वही कोर्ट मे राज्य सरकार ने अदालत मे कहा कि वह 2015 को आधार वर्ष मानकर त्रिस्तरीय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने के लिए स्वयं तत्पर है। यह तथ्य सामने आने के बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए है। इससे पहले इलाहाबाद की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे।।
बरेली से कपिल यादव