बरेली। हत्या के प्रयास मे सत्र परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-6 राकेश त्रिपाठी ने देवरनियां के पूर्व चेयरमैन कैसर अंसारी, रहीश अहमद, जीशान, मो. इकबाल, बाबू अंसारी, मो. इकरार, वाजिद, मुस्तकीम, अकरम, शाहनूर, मो. कमर समेत 11 को दोषी पाते हुए प्रत्येक को 7 वर्ष कारावास और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी असलम के गैर हाजिर होने पर कोर्ट ने उसके विरुद्ध एनबीडब्ल्यू जारी कर एसएसपी को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। इसके अलावा घायल वसीम के जिरह मे बयान से मुकरने पर उसके विरुद्ध भी केस दर्ज करने का निर्देश दिया। एडीजीसी क्राइम सुनील कुमार सिंह ने बताया कि वादी मो. रफीक ने थाना देवरनिया मे रिपोर्ट तहरीर दी थी कि 19 जुलाई 2009 को किसी बात को लेकर मो. तसलीम और दूसरे पक्ष के कलाम और बबलू आदि के बीच झगड़ा हुआ था। रिपोर्ट तसलीम ने चार लोगों के विरुद्ध लिखाई।।इसी बात की रंजिश में 20 जुलाई 2009 को करीब साढ़े आठ बजे चेयरमैन कैसर अंसारी के घर पर लोग एकत्र हो गए। उसी समय उसका भाई रईस व वसीम तांगे पर मुर्गा लेकर चेयरमैन के घर के सामने से निकल रहे थे कि चेयरमैन ने वहां मौजूद रहीस अहमद, नूर अंसारी, शाहनूर, जीशान, इकबाल उर्फ मुन्ना, बाबू, मो. इकरार, मो. तसलीम, मो. अकरम, वाजिद, इरसईल, सकील आदि से कहा कि इनको मार दो। तभी सभी ने उसके भाई वसीम असैा रईस को मारना पीटना शुरू कर दिया एवं तांगा तोड़ दिया। तभी चेयरमैन के कहने पर कलीम, सलीम और इब्राहिम ने तमंचे से उनके भाई रईस और वसीम पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जो दोनों के शरीर पर लगे, मौके पर ही गिर गए। कुदरत, आलम, बाबू, नवी अहमद, कालू, शिराज, लतीफ, कय्यूम आदि के घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। कुदरत के घर में खड़ी दो बाइकें तोड़ दी और पथराव किया। पुलिस ने वलवा, घर में घुसकर मारपीट, हत्या का प्रयास, धमकी देने की धाराओं में चेयरमैन समेत आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। दौरान परीक्षण मों तस्लीम, शाहनूर व जलालुद्दीन की मृत्यु होने पर उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।।
बरेली से कपिल यादव