बरेली। नगर मे हाउस टैक्स अदा करने वालों को नया साल शुरू होने से पहले बड़ी राहत मिली है। हाउस टैक्स पर ब्याज माफी के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी देने के साथ ही एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) स्कीम को 31 मार्च 2022 तक के लिए लागू कर दिया। एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) स्कीम को लागू कर दिया है। डेढ़ लाख करदाताओं को इसका फायदा मिलेगा। मेयर डा. उमेश गौतम, नगरायुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि गृहस्वामियों को ओटीएस का लाभ मिलेगा जो पिछले काफी समय से किन्हीं कारणवश हाउस टैक्स जमा नही कर सके। आपको बता दें कि शत-प्रतिशत ब्याज माफी समाधान योजना को लागू करने के लिए 28 अगस्त को सदन की बैठक में पार्षद कपिलकांत और राजकुमार गुप्ता ने अनुमोदक प्रस्ताव रखा था। सदन ने इसको लेकर आवासीय और बंद पड़े व्यावसायिक दर पर 15 सितंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पर स्वीकृति दी थी। कुछ समय बाद नगर निगम से शासन ने इस संबंध में ब्याज पर छूट दिए जाने को लेकर सदन से पारित सूचना व आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मेयर डॉ. उमेश गौतम और नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने इसको लेकर बीते दिनों विशेष बैठक बुलाई और सदन में चर्चा के बाद प्रस्ताव को मंजूर कराकर शासन को भेज दिया। जिसके बाद कुछ शर्तों पर एकमुश्त समाधान योजना लागू कर दी गई है। अपर नगरायुक्त अजीत कुमार सिंह ने बताया कि शासन ने गृह कर पर बकाया को माफ कर दिया है। यह तभी माफ होगा जब संपूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान तय अवधि में एकमुश्त करना होगा। सीवर, वाटर टैक्स पर कोई ब्याज माफ नहीं होगा। नगर निगम से मिले आंकड़ों की बात करें तो नगर निगम सीमा में आने वाले आवासीय भवनों पर 31 मार्च 2022 तक का 1.96 अरब का टैक्स बकाया है जिन लोगों पर यह बकाया है। इसमें तमाम लोग ऐसे हैं जो ब्याज अधिक होने की वजह या फिर किन्हीं कारणों से टैक्स नहीं जमा कर रहे थे। इन लोगों पर 66.34 करोड़ का ब्याज लगा है। इसमें सीवर, वाटर टैक्स पर ब्याज भी जुड़ा है। अब शासन से ओटीसी की मंजूरी मिलने पर अधिकारी भी बकाया कर जमा करने वालों की संख्या में इजाफा होने की बात कह रहे है।।
बरेली से कपिल यादव