हवाई यात्रा मे बैग से सामान गायब के लिए एयर इंडिया दोषी

*फोरम ने दिए 165000 रुपये सम्बंधित अधिकारी के वेतन से काटने के आदेश
हरिद्वार/रुड़की :जिला उपभोक्ता फोरम ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले मे हवाई यात्रा के दौरान यात्री के बैग से सामान गायब होने के लिए एयर इंडिया को सेवाओ मे कमी के लिए दोषी माना है।फोरम ने पीड़ित उपभोक्ता को गायब हुए सामान की क्षतिपूर्ति के लिए 160000 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व 5 हजार रुपये वाद खर्च दिए जाने का फैसला सुनाया है साथ ही एयर इंडिया को यह राशि सम्बंधित अधिकारी के वेतन से काटने के आदेश भी दिए गए है।
उपभोक्ता मामलो के वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीगोपाल नारसन ने बताया कि रुड़की गीतांजलि विहार निवासी सुजाता देवी अपने रिश्तेदारो के साथ 14 फ़रवरी 2013 को नई दिल्ली से इम्फाल एयर इंडिया की फ्लाइट से गई थी लेकिन यात्रा पूरी करने पर उनका एक बैग गुम हो गया जिसकी शिकायत करने के बाद खोजबीन होने पर बैग तो मिल गया लेकिन उसका ताला टूटा हुआ था और बैग मे से दो सेट कानो के सोने के कंगन कीमती डेढ़ लाख रुपये गायब थे साथ ही दस हजार का सामान टूटा हुआ मिला।लेकिन बार बार अनुरोध करने पर भी एयर इंडिया ने उन्हें जब कलेम नही दिया तो उन्होंने 4 मार्च 2013 को उपभोक्ता फोरम मे शिकायत दर्ज कराई ।जिसपर फोरम के अध्यक्ष कुंवर सैन व सदस्यगण अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने उक्त मामले की सुनवाई की।फोरम ने एयर इंडिया को सेवाओ मे कमी के लिए दोषी मानते हुए पीड़ित उपभोक्ता को अंकन 165000 रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व 5 हजार रुपये वाद खर्च दिए जाने और यह राशि एयर इंडिया के प्रभारी अधिकारी के वेतन से वसूलने का फैंसला सुनाया है।जिससे अब लापरवाह अधिकारियो पर लगाम लग सकेगी।

– हरिद्वार से तसलीम अहमद

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *