पटना/बिहार-वैशाली जिला के सत्र न्यायाधीश ऐ के जैन ने तीन वर्ष पुर्व बकाया वेतन के माँग करने पर कोरियर प्रतिष्ठान के संचालक द्वारा ट्रक चालक के हत्या कर दने के मामलें मे अभियुक्त को आज आजीवन काराबास की सजा सुनाया है।
विदित हो गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के तेरसिया गांव के निवासी कुन्दन कुमार औधोगिक थाना क्षेत्र के पानहाट निवासी छोटू कुमार के कोरियर प्रतिष्ठान मे ट्रक चालक के रूप मे कम किया करता था।वह अपना बकाया वेतन की माँग किया तो छोटू कुमार ने बकाया पैसा दने के बहाने कर अपने यहां तीन वर्ष पुर्व कुन्दन को जहर खिला कर हत्या कर दइया था।मृतक की माँ भगवतिया देवी के बयान पर छोटू कुमार के बिरूद्ध हत्या का मामला दर्ज करायी थी।उस मामलें मे न्यायधीश ने कुन्दन कुमार को आजीवन काराबास की सजा सुनाया है।
-नसीम रब्बानी, पटना /बिहार