सूचना आयुक्त ने समय पर सूचना ना प्रदान होने से जहानाबाद ईओ के वेतन से अर्थदण्ड वसूली का दिया आदेश

बिंदकी /फतेहपुर- जहानाबाद आदर्श नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नगर पंचायत में ठेका कर्मचारियों के नाम पर हो रही अनियमितताओं के साथ अन्य सात बिंदुओं पर सूचना रिटायर्ड अधिशासी अधिकारी रामेंद्र नाथ पांडे उर्फ बख्शी जी मोहल्ला गढ़ी कस्बा जहानाबाद फतेहपुर ने सूचना मांगी थी। अधिशासी अधिकारी कुलवंत सिंह द्वारा नियुक्त समय अनुसार सूचनाओं को उपलब्ध नहीं कराई गई जिस पर श्री बख्शी ने राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश से अपील संख्या 07/1812/ए/2019 में पुनः सूचना प्राप्ति हेतु पत्र दायर किया। जिस पर आयुक्त ने अपील कर्ता को सूचना ना प्रदान किए जाने का दोषी मानते हुए 18 फरवरी 2021 को जहानाबाद अधिशासी अधिकारी कुलवंत सिंह को सूचना अधिकार 2005 अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने ₹25000 का अर्थदंड वेतन से वसूली करने का आदेश पारित किया है।
रामेंद्र नाथ पांडेय उर्फ बख्शी ने बताया कि आदर्श नगर पंचायत जहानाबाद में ठेका में रखे गए कर्मचारियों के साथ हो रही अनियमितताओं के साथ अन्य सात बिंदुओं पर सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगा था जिस पर अभी तक जवाब अधिशासी अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया जिस पर सूचना आयुक्त किरण बाला चौधरी ने ईओ के वेतन से ₹25000 अर्थदण्ड वसूली का आदेश पारित किया है।

आरबी निषाद

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