*स्कूली बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, स्कूली वाहनों के मानकों पूर्ण करायें विद्यालय- जिलाधिकारी
*शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत पात्र बच्चों को विद्यालयों में दें प्रवेश
*विशिष्ट दिव्यांगता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं करायें सुनिश्चित
*अर्ह आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं के नाम मतदाता सूची में करायें शामिल
बरेली । जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने आज सीबीएसई/आईसीएसई/यूपी बोर्ड के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों के साथ स्कूली वाहनों को लेकर विकास भवन सभागार में बैठक की।
जिलाधिकारी ने कहा कि अपने जनपद के आस-पास के जिलों में स्कूली वाहनों के एक्सीडेंट हुये हैं और बच्चों की जान भी गयी है। अपने जनपद में भी दुर्घटनाएं हुई हैं। उक्त के दृष्टिगत बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता पर रखते हुये यह बैठक आहूत की गयी है।
जिलाधिकारी ने बच्चों के वाहनों की सुरक्षा एवं मानकों के संबंध में आवश्यक निर्देश देते हुए स्कूल के स्वामित्व अथवा अनुबंध वाले वाहनों में मानकों यथा फिटनेस, मार्किंग, कलर कोड, परमिट, प्रदूषण, वाहन चालक का लाइसेंस इत्यादि के संबंध में पालन पूर्ण रूप से स्कूल प्रबंधन द्वारा किए जाने तथा पालन न करने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित समस्त विद्यालयों के प्रबंधक/प्रधानाचार्यों से कहा कि उनके यहां जो स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने के लिये जो वाहन प्रयोग हों वह या तो स्वयं स्कूल के हों या स्कूल द्वारा अनुबंधित हों। साथ ही वह परिवहन विभाग द्वारा स्कूली वाहन के समस्त मानकों जैसे- वाहनों में 25 सेमी0 की पीली पट्टी हो, स्कूल का नाम लिखा हो, खिड़की आदि पर रॉड लगी हों, सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगे हों, मेडिकल किट उपलब्ध हों, फायर सेफ्टी उपकरण लगे हों आदि को पूर्ण करते हो। उन्होंने निर्देश दिये कि स्कूली बच्चों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिये कि समस्त स्कूल के संचालकों को स्कूली वाहनों के नियमों की सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करायी जाये। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उक्त के उपरांत प्रवर्तन की कार्यवाही करायी जायेगी, जिसमें वाहन के स्वामी/चालक व विद्यालय पर भी कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने समस्त विद्यालय संचालकों से अपील की कि शिक्षा का अधिकार (आर0टी0ई0) के अन्तर्गत पात्र बच्चों को विद्यालयों में एडमिशन अनिवार्य रूप से दें और यदि बच्चे के अभिभावक के आय प्रमाण पत्र को लेकर कोई संदेह हो तो जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाये उसकी जांच करायी जायेगी।
जिलाधिकारी ने समस्त विद्यालय संचालकों से अपील की कि वे अपने-अपने विद्यालयों में विशिष्ट( एक प्रकार की) दिव्यांगता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षक व प्रशिक्षक् को रख कर शिक्षण प्रदान करने हेतु व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि एक विद्यालय एक प्रकार के दिव्यांगता वाले बच्चों को शिक्षित किये जाने हेतु प्रयास करें। क्योंकि प्रत्येक विद्यालय समस्त प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चों को आवश्यक शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने में असुविधा व्यक्त करते हैं अतः एक विद्यालय एक प्रकार की दिव्यांगता वाले बच्चो के अनुरूप तथा निकटतम विद्यालय दूसरी प्रकार की दिव्यांगता के अनुरूप तैयारी करते हुये इस कार्य को गति प्रदान करें लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाए की एक ही क्षेत्र के विभिन्न विद्यालय अलग-अलग दिव्यांगता का चयन करें। उन्होंने कहा कि विद्यालय अपनी सुविधानुसार इसका चयन करें अन्यथा प्रशासनिक स्तर से इस पर निर्णय लिया जायेगा।
जिलाधिकारी ने समस्त विद्यालय संचालकों से अपील की कि वे अपने विद्यालयों में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके/करने वाले बच्चों का नाम मतदाता सूची में अवश्य सम्मिलित करवायें। इस हेतु विद्यालयों में विशेष रूप से निश्चित दिन व दिनांक को बीएलओ को भेजा जायेगा।
जिलाधिकारी ने समस्त विद्यालय संचालकों से अपील की कि वे शासन द्वारा संचालित ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत विद्यालय के मुख्य द्वार व अन्य आवश्यक स्थानों पर सीसीटीवी लगवाये व उसका आईपी व स्थापना की रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध करायें।