सीएम के आदेश पर गाड़ी पर प्रेशर हॉर्न, लाल, नीली बत्ती और हूटर लगाकर घूमने वालों के होंगे चालान

बरेली। सीएम के आदेश के बाद अवैध रूप से कारों पर हूटर, लाल-नीली बत्ती और प्रेशर हॉर्न नही लगा सकेंगे। इसके चलते पुलिस हाई अलर्ट है। प्रेशर हॉर्न, लाल, नीली बत्ती और हूटर लगाकर घूमने वालों के चालन होंगे। प्रशासन ने चेकिंग करने के लिए तीन टीमें तैयार की हैं। अगर आप कार मालिक हैं और आप चाहते हैं कि बिना मतलब का आपकी गाड़ी का चालान न कटे तो बस थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। अगर जिनकी कारों में प्रतिबंधित हॉर्न पाये गए उनसे अच्छा खासा जुर्माना वसूला जाएगा। विशेष तौर पर यह कार्रवाई शुरू हो गयी है। वाहानों को सीज करने की कार्रवाई भी होगी। आरटीओ (प्रवर्तन) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि परिवहन मंत्रालय के आदेश पर अभियान चलाने को आदेश मिले हैं। कुछ दिनों से कारों पर हूटर और लाल-नीली बत्ती लगाने का चलन बढ़ गया है। प्रेशर हॉर्न भी खूब वाहनों में लग रहे है जो 75 डेसिबल से अधिक साउंड वाले हैं। सांसद, विधायक और अधिकारियों के अलावा अवैध रूप से लोग कारों मे हूटर लगाकर घूमते हैं। प्रेशर हॉर्न और फायरिंग साउंड वाले साइलेंसर भी बाइकों में खूब लग रहे हैं। इसलिए शासन द्वारा हूटर, प्रेशर हॉर्न और लाल-नीली बत्ती लगाने वालों के खिलाफ विशेष तौर पर अभियान चलाया जाएगा। बाइक में नीले लाल रंग के इंडीकेटर या एलईडी (लाल-नीली) बत्ती लगी है। प्रेशर हॉर्न लगा है तो उनके खिलाफ दस से बीस हजार का चालान किया जाएगा। इसका विवरण शासन को भी जाएगी।।

बरेली से कपिल यादव

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