बरेली। जनपद के थाना सिरौली के ग्राम कल्याणपुर में घर में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री मे विस्फोट के मामले में राष्ट्रीय हरित आयोग (एनजीटी) ने पड़ोस में रहने वाली मृतका रुखसाना के परिजनों को 20 लाख रुपये व दो घायलों रहमान शाह और छोटी बेगम को नियमानुसार मुआवजा देने का आदेश डीएम को दिया है। एनजीटी ने डीएम को तीन माह के भीतर मुआवजा देने के साथ रिपोर्ट भेजने के भी आदेश दिए हैं। इस हादसे में सात लोगों की मौत हुई थी। अन्य छह मृतक पटाखा फैक्ट्री चला रहे व्यक्ति के परिवार के लोग हैं। मुआवजे में उनका जिक्र नही किया गया। 2 अक्टूबर 2024 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे ग्राम कल्याणपुर में एक घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट में रहमान शाह व उनकी पत्नी छोटी बेगम घायल हो गये थे। वही उनके परिवार के छह सदस्यों तबस्सुम, निखत उर्फ नीना, शहजान, हरसान, सितारा, फातिमा व पड़ोस की महिला रुखसाना की मौत हो गयी थी। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के कई मकान क्षतिग्रस्त हो गये थे। राष्ट्रीय हरित आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया। आयोग के आदेश पर यूपीपीसीबी के अधिकारी गांव में जांच करने पहुंचे। जांच में खुलासा हुआ था कि नासिर शाह पटाखे बेचने के लाइसेंस पर अपने ससुर रहमान शाह के आवास मे अवैध पटाखा फैक्ट्री चला रहा था। डीएम ने भी 4 जनवरी को ट्रिब्यूनल में इस बाबत हलफनामा पेश किया कि परिसर का मालिक रहमान शाह अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कर रहा था। विस्फोट मामले मे थाना सिरौली में रहमान शाह, उसके पुत्र वाहिद, कौआ टोला निवासी नासिर, नाजिम, हसनैन, अहमद मियां, मोहम्मद मियां समेत 7 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में मृतकों के परिजनों की ओर से मुआवजे की मांग की गई थी। प्रशासन ने घटना को प्राकृतिक आपदा नही माना और किसी को भी मुआवजा देने से इंकार कर दिया था। ट्रिब्यूनल ने उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सीपीसीबी, विस्फोटक निदेशक, यूपीपीसीबी, डीएम बरेली को प्रतिवादी बनाया था।।
बरेली से कपिल यादव