सम्भल हिंसा : न्यायालय ने की 13 उपद्रवियों की जमानत खारिज

*सम्भल आगजनी हिंसा में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई को भी गोली के छर्रे लगें थे । साथ ही पुलिस के शस्त्र व मैगजीन तक लूटे गए थे

सम्भल : बवाल में आगजनी और पुलिस टीम पर हमला करने में गिरफ्तार 41 आरोपियों की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 13 उपद्रवियों की जमानत खारिज कर दी है । सम्भल हिंसा मामले में पुलिस अब तक 73 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। जिनमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। बताते कि 24 नवंबर को सम्भल जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर सर्वे में बवाल हो गया था। जिसमें उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव कर गोलीबारी की थी । जिसमें कई पुलिस कर्मी घायल हुए थे पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई को भी गोली के छर्रे लगे थे । साथ ही पुलिस के शस्त्र व मैगजीन तक लूटे गए थे लेकिन पुलिस ने सख्ती से शांति वातावरण में मामले को शांत कराया था और हिंसा में इन लोगों ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा पथराव भी किया था । इसके बाद पुलिस ने कई लोगों पर कोतवाली संभल व नखासा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कराई थी। जिसमें पुलिस ने वीडियो के आधार पर 73 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को एडीजे द्वितीय संभल स्थित चन्दौसी न्यायालय में 41 उपद्रवियों की सुनवाई थी। जिसमें न्यायालय ने 15 याचिकाओं की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरी सैनी ने बताया कि न्यायालय ने पहले 13 उपद्रवियों की सुनवाई की। जिसकी रिपोर्ट संभल कोतवाली में दर्ज अपराध संख्या 333 में दर्ज है। न्यायालय ने 13 उपद्रवियों की जमानत खारिज कर दी। जिसमें आमिर, समीर, याकूब, सजाउद्दीन उर्फ सज्जू, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद अली, शारिक, नईम, मोहम्मद गुलफाम, मोहम्मद सलीम, तहजीब, मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद शादाब शामिल थे। इसके बाद न्यायालय ने थाना नखासा में दर्ज अपराध संख्या 304 की सुनवाई की। जिसमें रुकइया व फराना की जमानत खारिज कर दी। उपद्रवियों की जमानत याचिकाओं की संख्या अधिक होने पर उनके अधिवक्ता कमर हुसैन, मसूद फारुकी, आरिफ अख्तर, नजर कुरैशी, अफताब हुसैन के स्थगन प्रार्थना पत्र देने पर सुनवाई की अगली तिथि 4 से 7 फरवरी दी है। जिसमें अन्य बचे 26 उपद्रवियों की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। गुरुवार की सुबह से शाम तक जिला न्यायालय गेट पर भारी पुलिस बल तैनात रहा।

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