समस्याओं को लेकर क्षेत्रीय सांसद के प्रतिनिधि को सौंपा गया ज्ञापन

आजमगढ़- आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विवरण प्रस्तुत करने की तिथि 31/07/2018 निर्धारित है। बिलम्ब से जमा करने पर पांच हजार व दस हजार रूपये पेनाल्टी लगाने की इस वर्ष से माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा व्यवस्था की गयी है। आयकर पोर्टल की व्यवस्था ठीक न होने, बैंकों का सर्वर धीमा होने के कारण व्यापारी को बैंक स्टेटमेंट समय से न मिलने, फार्म-26 एस.एस. (टीडीएस) का पूरा-पूरा विवरण न मिलने तथा सरकार द्वारा विलम्ब से प्रारूप निर्धारित किये जाने, पोर्टल धीमा चलने के कारण आयकर की विवरणी दाखिल नहीं हो पा रही है। दण्ड की यह व्यवस्था नया कानून होने से जन सामान्य व्यापारी, करदाता समय से अवगत नहीं हो पाये।
यह व्यवस्था व्यापारी करदाता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ है। इस सम्बन्ध में प्रांतीय संघ दि उ0प्र0 टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर दि टैक्स बार एसोसिएशन, आजमगढ़ के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल आजमगढ़ के क्षेत्रीय सांसद मुलायम सिंह यादव के प्रतिनिधि रामदर्शन यादव व समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव को ज्ञापन दिया गया। प्रांत के कर अधिवक्ता द्वारा प्रधानमंत्री , वित्त मंत्री भारत सरकार को सम्बोधित ज्ञापन क्षेत्रीय सांसदों के माध्यम से देकर केन्द्र सरकार से यह मांग की गयी है कि विवरणी प्रस्तुत करने का समय 31 दिसम्बर 2018 तक की जाये। साथ ही दण्ड का यह कानून इस वर्ष के लिए शिथिल किया जाये।
प्रतिनिधि मण्डल के अनुसार दण्ड की यह नई-नई व्यवस्था छोटे व्यापारी, करदाता की कमर तोड़ देगा तथा पहले से ही नोटबन्दी, जीएसटी कानून का बोझ ढोने वाला व्यापारी आर्थिक, मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होगा। प्रतिनिधि मण्डल में प्रमुख रूप से एडवोकेट श्री अवधेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रांतीय अध्यक्ष श्री अरविन्द कुमार गुप्त, अशोक सिंह, उमेश श्रीवास्तव, सतीशचन्द्र गुप्त, एसपी गुप्ता, विनोद शर्मा, सूर्यभान पाल, विपिन गुप्ता, बार के सचिव प्रभात बर्नवाल, बद्री गुप्ता, अरविन्द यादव, पुनीत सिंह आदि अधिवक्तागण उपस्थित रहे।

रिपोर्ट-:राकेश वर्मा आजमगढ़

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