सीबीगंज, बरेली। जनपद के थाना सीबीगंज क्षेत्र के जौहरपुर गांव मे 10 बीघा जमीन पर सपा नेता नरेश यादव द्वारा विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को सोमवार को विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने ध्वस्त कर दिया। बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. मनिकंडन ए. ने बताया कि बगैर स्वीकृति के ही भूखंडों का चिह्नांकन और सड़क, नाली व चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर एई गजेंद्र पाल शर्मा के नेतृत्व में प्रवर्तन टीम को भेजकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई गई है। बीडीए से मानचित्र स्वीकृत कराए बगैर प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। बीडीए उपाध्यक्ष के मुताबिक उप्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 के प्रावधानों के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्माण/प्लाटिंग करने से पूर्व विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य है। बिना मानचित्र स्वीकृत कराए प्लाटिंग करना या भवन निर्माण करना पूरी तरह से अवैध है। इसका ध्वस्तीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। भवन/भूखंड के क्रेताओं को सलाह दी गई है कि भविष्य में किसी भी परेशानी से बचने के लिए भवन/भूखंड क्रय करने से पूर्व उसकी मानचित्र स्वीकृति संबंधी जानकारी प्राधिकरण से अवश्य प्राप्त कर लें। मानचित्र स्वीकृत न होने की स्थिति में संपत्ति न खरीदें।।
बरेली से कपिल यादव
