व्यावसायिक कार्य मे उपयोग करने पर दो ट्रैक्टर-ट्राली सीज, लगाया जुर्माना

बरेली। पीलीभीत बाईपास पर चेकिंग के दौरान दो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्रक की तरह सीमेंट ढोते पाए जाने पर सीज कर दिया गया और 61 हजार और 71 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा दूसरे राज्यों के तीन सेमी ट्रेलर (कंटेनर) वाहनों पर कार्रवाई की गई है। इनके डीलरों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी डाला है। आरटीओ प्रवर्तन प्रणब झा ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली का पंजीयन कृषि कार्य के लिए कराकर इसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। पंजीयन नियमों की अवहेलना कर परमिट में भी चोरी कर सरकार को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। इसको लेकर बीते दिनों ट्रांसपोर्टरों ने भी शिकायत की थी। कहा कि कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर लेने पर सरकार ट्रैक्टर पर पंजीयन शुल्क नही लगाती। जबकि व्यवसायिक उपयोग के लिए पंजीयन शुल्क देना पड़ता है। साथ ही फिटनेस और परमिट के लिए भी हर वर्ष पैसा देना पड़ता है। इस कारण लोग ट्रैक्टर का पंजीयन कृषि कार्य के लिए ही कराते हैं। उन्होंने बताया कि जिन तीन सेमी ट्रेलर वाहनों को सीज किया गया है। उसमें दो हरियाणा और एक नागालैंड का है। यह वाहन अपने ही राज्य में मानक से अधिक क्षमता (55 टन) के साथ पंजीकृत श्रीकृत हैं। हैं। गलत क्षमता के साथ पंजीकृत मिले इन वाहनों पर कार्रवाई की गई है। वही बहेड़ी मे एक निजी स्कूल के 12 बच्चों को ले जा रही मारुति वैन को भी सीज कर दिया गया है। इस पर 29,600 रुपये का जुर्माना डाला गया। आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि वैन को थाने में सुपुर्दगी में देने से पहले बच्चों को संबंधित स्कूल परिसर में पहुंचाया गया और स्कूल प्रशासन को हिदायत दी गई कि केवल वैध वाहनों से ही बच्चों के आवागमन के लिए लगाई जाए।।

बरेली से कपिल यादव

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