नई दिल्ली- सरकार ने कोरोना लॉकडाउन पर अगले एक महीने के लिए नई गाइडलाइंस शनिवार (30 मई) को जारी कर दी। इसमें कंटेनमेंट जोन (निषिद्ध क्षेत्र) के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी गई है, जबकि कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं, अब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की इजाजत नहीं होगी।
तीन चरणों में खुलेगा लॉकडाउन 4.0 (कंटेनमेंट जोन को छोड़कर)
* 8 जून से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल रेस्तरां खुलेंगे।
* दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेज खोलने पर जुलाई में विचार किया जाएगा
* तीसरे चरण में हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय एयर ट्रेवल,मेट्रो, सिनेमा हॉल और जिम खोलने पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 एक दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे।
अगले एक महीने के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर की सभी गतिविधियों को फिर से चरणों में खोलने के लिए नए दिशानिर्देश जारी*
▪️चरण I: सार्वजनिक स्थानों और पूजा के सार्वजनिक स्थान; होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगी
▪️चरण 2: स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
▪️चरण 3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
▪️कंटेनमेंट जोन के बाहर आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी छूट।
▪️एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
▪️आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच व्यक्तियों का आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी: गृह मंत्रालय।
▪️कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।