लापरवाही बरतने पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया जुर्माना

बाड़मेर/राजस्थान- राज्य सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह ने सूचना का अधिकार कानून की जानबूझकर अवहेलना करने पर जोधपुर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा लूणी के उपखंड अधिकारी पर पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने बाड़मेर जिले के ग्राम विकास अधिकारी पर भी दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित करने का आदेश दिया है l

आयोग ने इन तीन अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि जुर्माने की यह राशि उनके वेतन से काटी जाये। आयोग के सम्मुख मथानिया के शेराराम ने अपील दायर कर कहा कि जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने उनके सूचना आवेदन को अनसुना कर दिया। शेरा राम ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल की मान्यता से संबंधित जानकारी मांगी थी। आयोग ने अधिकारी को कई बार तलब किया। मगर न तो वे हाजिर हुए न ही कोई जवाब दिया। इस पर सूचना आयुक्त सिंह ने सुनवाई करते हुए कहा कि मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कानून के प्रति संवेदनशील नहीं है। आयोग ने उन पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

आयोग ने जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को यह भी निर्देश दिया है कि वे शेरा राम को अपने कार्यालय में संबंधित रिकॉर्ड का अवलोकन करवाए और कानून के मुताबिक देय सूचना प्रदान करे/ इसी तरह आयोग ने लूणी के उपखण्ड अधिकारी के पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने यह आदेश जोधपुर के खेम सिंह जोधा के मामले में सुनवाई करते हुए दिया। जोधा ने भूमि अवाप्ति मुआवजा के बारे में जानकारी मांगी थी। पर अधिकारी ने उनके आवेदन की उपेक्षा की।

आयोग ने SDO लूणी से इस पर सफाई मांगी। पर अधिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसे सूचना आयुक्त सिंह ने गंभीरता से लिया और पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया। आयोग ने अधिकारी से सूचना मुहैया कराने को कहा है। एक अन्य मामले में आयोग ने बाड़मेर जिले में भिड़े का पार के ग्राम विकास अधिकारी पर दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित करने का निर्देश दिया है।

– राजस्थान से राजूचारण

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