लापरवाही की भी हद होती है, सूचनाएं नहीं देने पर लगाया जुर्माना : नारायण बारेठ

बाड़मेर/राजस्थान- राजस्थान राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून की पालना न करने पर राज्य में विभिन्न विभागों के चार अफसरों के खिलाफ पांच पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। आयोग ने सूचना देने में कोताही बरतने पर भिन्न भिन्न महकमों के छह अधिकारियों पर दो दो हजार रूपये की शास्ति आरोपित की है। जुर्माना राशि इन अधिकारियों के वेतन से वसूलने का आदेश दिया गया है।

आयोग ने राजसमंद जिले में आमेट पालिका के अधिशासी अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है और इस मामले में स्थानीय नागरिक ललित कुमार ने अपील दाखिल कर पालिका प्रशासन में शिकायत की थी। आयोग ने अधिकारी से जवाब तलब किया। पर वे न तो हाजिर हुए न ही कोई स्पष्टीकरण दिया।

सूचना आयुक्त नारायण बारेठ इन मामलो की सुनवाई करते हुए एक अन्य मामले में बीकानेर जिले में बैरासर के ग्राम विकास अधिकारी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। इस मामले में बैरासर के लालाराम ने गांव में हुए विकास कार्यो की जानकारी मांगी थी। सूचना आयुक्त बारेठ ने जुर्माने के साथ सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है। आयोग ने ऐसे ही एक मामले में चूरू के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर भी पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। एक अन्य मामले में आयोग ने बांसवाड़ा में सार्वजनिक निर्माण विभाग में गढ़ी खंड के अधिशासी अभियंता पर सूचना अधिकार कानून की अवहेलना करने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।

आयोग ने बीकानेर जिले में रोड़ा और साबनिया तथा उदयपुर जिले में ऋषभदेव के ग्राम विकास अधिकारियो पर दो दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। ऐसे ही बीकानेर जिले में डूंगरगढ़ पालिका मंडल के अधिशासी अधिकारी और चूरू जिले में रतनगढ़ के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी पर भी सूचना कानून की पालना न करने पर दो दो हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। सूचना आयुक्त बारेठ ने आयोग के आदेश की प्रतिया इन अधिकारियो के महकमों में वरिष्ठ अधिकारियो को भी भेजने की हिदायत दी है।

– राजस्थान से राजूचारण

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *