बरेली। कांग्रेस नेता और लोकसभा मे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बरेली के एमपी-एमएलए कोर्ट मे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत परिवाद दाखिल किया गया है। कोर्ट 15 फरवरी को तय करेगा कि मामला सुनने योग्य है या नही। राहुल गांधी ने पिछले महीने कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) और भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) से नही बल्कि इंडियन स्टेट यानी भारत से है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर आप समझ रहे हैं कि हमारी लड़ाई भाजपा और आरएसएस से है जो आप समझ नही पा रहे। हमारी लड़ाई विचारों की लड़ाई है। आज सभी एजेंसियों को सिर्फ यह काम दिया गया है कि कैसे विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाते हुए कहा था कि चुनाव आयोग को भी निष्पक्ष होने की जरूरत है। परिवार दाखिल करने वाले अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता व अन्य का कहना है कि राहुल गांधी का बयान संविधान और देश को अपमानित करने वाला है। उनके बयान से देश की एकता और अखंडता को ठेस पहुंची है। अब एमपी-एमएलए कोर्ट 15 फरवरी को तय करेगा कि परिवार सुनने योग्य है या नही।।
बरेली से कपिल यादव