मध्यप्रदेश , आगर मालवा-डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को आरोप तय कर दिए।
साध्वी यौन शोषण मामले में पहले से ही जेल में बंद राम रहीम के अलावा इस मामले में डॉ. मोहिंद्र इंसा व डॉ. पीआर गर्ग को भी आरोपी बनाया गया है। तीनों के खिलाफ आइपीसी की धारा 326, 417, 506 और 120बी के तहत आरोप तय किए गए। अदालत में राम रहीम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेशहुआ,जबकि इंसा व गर्ग सशरीर पेश हुए। आरोप तय करने के पूर्व बचाव पक्ष के वकील ध्रुव गुप्ता ने दलील दी कि गुरमीत राम रहीम द्वारा किसी को भी नपुंसक नहीं बनाया गया है और वैसे भी इस मामले में धारा 326 नहीं बनता, क्योंकि जिन लोगों को नपुंसक बनाने की बात आ रही है, उनके सर्जिकल ऑपरेशन हुए हैं। सेक्शन 326 किसी खतरनाक हथियार का प्रयोग करने पर लगता है।
– राजेश परमार, आगर मालवा