रामपुर और पाडली गांव को लेकर सोमवार को आ सकता है कोई फैसला

* विस्तारीकरण को लेकर सुनवाई हो चुकी है पहले ही पूरी

* 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाने के बाद अटक गया था फैसला

रुड़की/हरिद्वार- रामपुर और पाडली गांव रुड़की नगर निगम में शामिल रहेंगे या नहीं इसको लेकर नैनीताल हाईकोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में इस मामले पर सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। अलबत्ता 2 जुलाई को रुड़की नगर निगम के चुनाव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले के कारण नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच का फैसला अटक गया था। वैसे मेयर और पार्षद पद के दावेदारों के निगाह नैनीताल हाई कोर्ट पर लगी रही। सभी को लग रहा था कि आज रामपुर पाड़ली गांव को लेकर जरूर कोई फैसला आएगा। लेकिन नहीं आया। इस मामले में को देख रहे अधिवक्ता डॉ अजय वीर सिंह पुंडीर ने बताया कि नैनीताल हाई कोर्ट रामपुर और पाडली को लेकर फैसला सुनाने के प्रति आश्वस्त हो गया है। फैसला सोमवार तक आ सकता है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से जो 12 जुलाई को आदेश हुआ था कि 2 जुलाई का उसका आदेश नैनीताल हाई कोर्ट के रुड़की नगर निगम के विस्तारीकरण संबंधी किसी आदेश के आड़े नहीं आएगा। वह आदेश हलफनामे के साथ नैनीताल हाईकोर्ट में सबमिट किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट रामपुर और पाडली गांव को लेकर फैसला सुनाने के प्रति आश्वस्त हुआ। बता दें कि रामपुर और पाडली गांव को रुड़की नगर निगम में शामिल करते हुए रुड़की नगर निगम के चुनाव कराए जाने संबंधी पूर्व के फैसले पर 3 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई हुई थी। सुनवाई पूरी भी हो गई थी। लेकिन इसी बीच यहां सुप्रीम कोर्ट में 2 जुलाई को हुए फैसले की सूचना आ गई। जिसमें कहा गया था कि रुड़की नगर निगम के चुनाव से संबंधित याचिका पर हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकेगी। पूर्व के सभी आदेश निरस्त किए जाते हैं और शहरी विकास सचिव उत्तराखंड को आदेशित किया जाता है कि वह 24 जुलाई तक पदों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर कोर्ट को अवगत कराएं। इसके बाद रामपुर और पाडली गांव के पैरोकार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। जहां पर एडवोकेट डॉ अजयवीर सिंह पुंडीर और अनू गुप्ता ने दोनों गांव को रुड़की नगर निगम में शामिल करने की पैरर्व की और कहा है कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अधूरी जानकारी दी है और एक आदेश हो गया। इससे रामपुर और पाडली के हित प्रभावित हुए हैं। इस पर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उसके द्वारा जो 2 जुलाई को आदेश किया गया है वह आदेश नैनीताल हाईकोर्ट में यदि कोई जजमेंट आना है उसके आड़े नहीं आएगा। अब देखना है कि नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच से क्या आदेश आता है। कुछ कानून विदो का कहना है कि जरूरी नहीं कि सोमवार को ही आए । मंगलवार को भी आ सकता है। उनका यह भी कहना है कि यदि रामपुर और पाडली को रुड़की नगर निगम में शामिल करने संबंधी आदेश आता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और यदि दोनों गांव को रुड़की नगर निगम से बाहर रखा जाता है तो इन गांव के पैरोकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। लिहाजा रुड़की नगर निगम के चुनाव प्रक्रिया थोड़ा और लंबा खिंच सकती है। लेकिन चुनाव लंबे समय तक के लिए टल जाए ऐसा संभव नहीं है ।क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही चुनाव के डायरेक्शन कर चुका है ।यदि किसी भी पक्ष की याचिका सुप्रीम कोर्ट जाती है तो उस पर भी सुनवाई होने की संभावना है।

– रूडकी से इरफान अहमद की रिपोर्ट

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