रबड़ फैक्ट्री के मामले मे शासन से अनुमति, बरेली सिविल कोर्ट में दाखिल होगा सूट

बरेली। फतेहगंज पश्चिमी स्थित बंद रबड़ फैक्ट्री की 1300 एकड़ से अधिक भूमि पर कब्जा लेने के प्रयास मे जिला प्रशासन ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। कमिश्नर और डीएम की पैरवी पर शासन ने अरबों रुपये की भूमि पर कब्जा लेने के संबंध में बरेली सिविल कोर्ट में सिविल सूट दाखिल करने की अनुमति दे दी है। औद्योगिक विकास अनुभाग के उपसचिव की ओर से सिविल सूट दाखिल करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल पुरुषोतम पटेल को नामित किया गया है। शासन मे उप सचिव निर्मेष कुमार शुक्ल की ओर से जारी पत्र मे कहा गया है कि रबड़ फैक्ट्री की भूमि के संबंध मे बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन केस में लीव एप्लीकेशन दाखिल करने की भी अनुमति दी गई है। यूपीसीडा और जिलाधिकारी की ओर से बरेली सिविल कोर्ट में सिविल सूट दाखिल करने के लिए शासन को पत्र लिखे गए थे। इनमें तहसील मीरगंज क्षेत्र के फतेहगंज पश्चिमी में बंद पड़ी सिंथेटिक एवं केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (रबड़ फैक्ट्री) की भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में लेने के संबंध में अलग से सिविल कोर्ट बरेली में सिविल वाद दायर किए जाने के लिए अनुमति मांगी गई थी। कंपनी की ओर से अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण रबड़ फैक्ट्री की भूमि पर कब्जा प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय बॉम्बे मे कंपनी लिक्वीडेशन वाद विचाराधीन है। अब इस प्रकरण में कंपनी अधिनियम 1956 की धारा-446 के अंतर्गत हाई कोर्ट बॉम्बे में लीव एप्लीकेशन दाखिल किए जाने एवं सिविल कोर्ट बरेली में भूमि पर कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लिए जाने के लिए सिविल सूट दाखिल करने की अनुमति शासन से मिल गई है। सिविल सूट दाखिल करने के लिए जिला शासकीय अधिवक्ता सिविल को भी नामित किया है। उधर, शासन की अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने सिविल सूट दाखिल करने के लिए प्रारंभिक औपचारिकताएं पूरी करनी शुरु कर दी है। बरेली मे सिविल सूट दाखिल होने के बाद अब प्रशासन को जहां मुंबई की दौड़-भाग कम करनी पड़ेगी। वही रबड़ फैक्ट्री के मालिक समेत अन्य पक्षकारों को बरेली आना पड़ेगा।।

बरेली से कपिल यादव

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