मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

बरेली। अपर सत्र न्यायाधीश अमृता शुक्ला ने शहर मे 26 सितंबर को हुए बवाल, पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक मामले मे फैसला सुनाया। आरोपी आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा समेत छह आरोपियों की जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी है। आरोपियों मे दो बिहार प्रांत के पूर्णिया निवासी है। आरोपियों ने वकील के जरिये यह पहली जमानत अर्जी दी थी। शहर मे 26 सितंबर शुक्रवार को निषेद्याज्ञा लागू होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामियां मैदान में लोगों से जुटने का आह्वान किया था। बिना इजाजत जमाबड़ा और जुलूस निकालने से पुलिस ने रोका तो भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। शहर में कई स्थानों पर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने एसपी सिटी के गनर की रायफल और एक पुलिस जीप से वायरलेस सेट भी लूट लिया। कोतवाली, बारादरी, प्रेमनगर, कैंट और किला थानों में अलग-अलग 125 से ज्यादा नामजद और ढाई हजार से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल मे है। अन्य आरोपी बरेली जेल मे है। मौलाना तौकीर रजा समेत गुलाबनगर चौधरी तालाब निवासी फैजान सकलैनी, पंजाबपुरा राजो वाली गली निवासी ताकीम, बिहारीपुर मेमरान निवासी मुनीर इदरीशी समेत बिहार प्रांत जिला पूर्णिया के ब्लॉक वैसा शिशबाड़ी के गांव खता टोला निवासी हरमैन रजा और कुंडाले असजा मावईया निवासी नेमतुल्ला ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी की जमानत अर्जियों को खारिज कर दिया।।

बरेली से कपिल यादव

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