मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, कोर्ट ने गिरफ्तार कर हाजिर करने का दिया आदेश

बरेली। एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने सोमवार को आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही पुलिस को मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 13 मार्च को कोर्ट मे पेश करने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने समन तामील नही कराने पर नाराजगी जताते हुए एसएसपी को इंस्पेक्टर आशुतोष के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही अब सीओ प्रथम संदीप सिंह समन तामील कराएंगे। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को वर्ष 2010 के बरेली दंगे का मास्टरमाइंड बताकर सोमवार को तलब किया था। उनको सूचना देने के लिए समन जारी किया गया था। इसके बाद से प्रेमनगर व कोतवाली पुलिस ने मौलाना तौकीर के आवास के कई चक्कर लगाए लेकिन वह नही मिले। रविवार की शाम पुलिस फिर मौलाना तौकीर के आवास पर पहुंची थी। इंस्पेक्टर आशुतोष रघुवंशी ने बताया था कि मौलाना तौकीर रजा के घर पर कई दिनों से ताला पड़ा है। उनके परिजन भी नहीं मिले थे। मोबाइल नंबर भी या तो बंद रहता है या फिर कॉल रिसीव नहीं होती। पड़ोसियों के मुताबिक मौलाना लंबे वक्त से दिल्ली मे है। इस वजह से समन तामील नहीं हो सका। इधर सोमवार को मौलाना तौकीर रजा कोर्ट मे हाजिर नही हुए। कोर्ट मे हाजिर न होने पर मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एडीजे प्रथम फास्ट ट्रैक रवि कुमार दिवाकर ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि तौकीर रजा हाजिर होना नहीं चाहते या फरार हो गए हैं। साथ ही आदेश दिया है कि 13 मार्च तक मौलाना को वारंट तामील कराकर गिरफ्तार कर कोर्ट में हाजिर करे।।

बरेली से कपिल यादव

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