मौलाना तौकीर को गिरफ्तार करने मे सीओ भी फेल, कोर्ट ने दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी कर एसएसपी को दी जिम्मेदारी

बरेली। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर कोर्ट मे पेश करने मे सीओ प्रथम की टीम भी नाकाम रही। इस पर एडीजी फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए एसएसपी को गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंपी है। डीएम को जिले मे कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। अगली तारीख 19 मार्च तय की है। मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार करने मे पुलिस लगातार फ्लॉप साबित हो रही है। बुधवार को पुलिस की ओर से जब कोर्ट मे अपना पक्ष रखा गया तो कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। कहा कि आरोपी मौलाना तौकीर रजा खां बरेली जनपद का बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। उसके प्रभाव के कारण ही अभी तक उसकी गिरफ्तारी नही हो सकी है। इससे यह भी लगता है कि भारत मे आम आदमी के लिए कानून अलग और प्रभावशाली आरोपी के लिए अलग है। अगर आम आदमी इस तरह का अपराध करता तो पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया होता। आरोपी एक प्रभावशाली धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी बाहर खुला घूम रहा है। कोर्ट ने 19 मार्च की तारीख तय करते हुए एसपी घुले सुशील चंद्रभान को मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही कहा है कि जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम की होगी। कोर्ट से बुधवार को मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ दोबारा से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस बार वारंट एसएसपी के नाम से संबोधन करके जारी किया गया है। मतलब कि 19 मार्च 2024 को मौलाना को गिरफ्तार कर पेश कराने की जिम्मेदारी एसएसपी को सीधे तौर पर दी गई है। वारंट मे मारपीट, हमला, बलवा, सेवन क्रिमनल लॉ एक्ट और साजिश रचने जैसी वह सभी धाराएं लगाई गई है। जिनमे मुकदमे के बाकी आरोपियों पर चार्जशीट लगी है।।

बरेली से कपिल यादव

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *