मध्यप्रदेश/ हरदा – मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी स्कीम योजना में पंजीकृत श्रमिकों के साथ बीपीएल उपभोक्ता पात्र होंगे। हितग्राहियों को विद्युत वितरण कंपनी के निकटतम कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का कोई शुल्क नहीं होगा। आवेदन-पत्र में मात्र श्रमिक पंजीयन एवं समग्र आईडी/बीपीएल कार्ड क्रमांक तथा सहयोगी दस्तावेज आधार एवं मोबाइल नंबर भरना होगा। इनकी कोई फोटो कॉपी नहीं देनी होगी। पात्र हितग्राहियों के घरेलू संयोजन पर माह जून 2018 की कुल बकाया राशि माफ की जाएगी। बिल माफी का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। योजना में वे उपभोक्ता भी शामिल होंगे, जिन पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम की धारा 126, 135 एवं 138 के तहत् प्रकरण दर्ज हैं। यदि पात्र हितग्राही विद्युत उपभोक्ता के परिवार का सदस्य है एवं उपभोक्ता के साथ निवास करता है, तो ऐसे विद्युत संयोजन पर स्कीम का लाभ मिलेगा। दोनों योजनाओं में शामिल होने के लिए शिविर में बिजली उपभोक्ता को स्वयं उपस्थित होना चाहिए। उनके बीमार या बाहर होने पर परिवार के सदस्य आवेदन पत्र जमा कर सकेंगे। पात्र श्रमिकों को दोनों योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
– दुर्गाप्रसाद सूर्यवंशी,नलखेड़ा
मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल योजना में पंजीकृत श्रमिकों के साथ बीपीएल उपभोक्ता भी होंगे पात्र
