बरेली। जनपद के थाना भोजीपुरा क्षेत्र के मजरा पिपरिया के आम के बाग में गंदा पानी जाने की शिकायत की जांच कर रिपोर्ट नही देने के मामले मे राज्य मानवाधिकार आयोग ने डीएम बरेली को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश किया है। 20 जनवरी को पेश नही होने पर वारंट जारी करने की चेतावनी भी आयोग ने दी है। आयोग के सदस्य बृज भूषण के आदेश के अनुसार ओम प्रकाश शर्मा के प्रार्थना पत्र की सुनवाई मे डीएम को 14 अगस्त को पूरे मामले की जांच करा रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। इसमें शिकायतकर्ता को भी शामिल करने के निर्देश थे। रिपोर्ट नही मिलने पर दोबारा तीन अक्तूबर को आदेश कर 11 नवंबर तक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। 11 नवंबर को आदेश कर आयोग ने विलंब का स्पष्टीकरण मांगते हुए जांच रिपोर्ट 19 दिसंबर को देने के लिए कहा। डीएम ने आयोग के आदेश का अनुपालन नही करने पर अब सदस्य ने नाराजगी व्यक्त की है। इसे आपत्तिजनक बताते हुए आयोग के आदेश की अवहेलना मानते हुए कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि डीएम बरेली आयोग के आदेशों का अनुपालन करना उचित नही समझते है। आयोग ने अब डीएम को समन जारी कर 20 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे खुद या अपने प्रतिनिधि की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए आदेश किया है। आदेश मे कहा गया है कि ऐसा नहीं होने पर दीवानी प्रक्रिया संहिता मे वारंट जारी करने पर आयोग विचार करेगा। मंडलायुक्त बरेली को भी आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश आयोग ने दिया है।।
बरेली से कपिल यादव