भोजीपुरा विधायक व आश्रम प्रबंधक समेत पदाधिकारियों के खिलाफ आचार संहिता पहला मुकदमा दर्ज

भोजीपुरा, बरेली। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की ओर से भोजीपुरा विधायक बहोरन लाल, आश्रम प्रबंधक समेत सात लोगों के खिलाफ भोजीपुरा थाने मे आचार संहिता का पहला मुकदमा दर्ज कराया गया है। इन पर आरोप है कि आचार संहिता के उल्लंघन करते हुए रविवार को भोजीपुरा में लोगों को खाना खिलाया और कंबल बांटा था। भोजीपुरा विधायक बहोरन लाल के खिलाफ जांच के बाद बीडीओ और एआरओ अतुल यादव ने दर्ज कराई है। जिसकी पुष्टि स्वयं एसडीएम सदर आरओ भोजीपुरा धर्मेंद्र कुमार ने की है।गौरतलब है कि स्वामी दिव्यानंद आश्रम में कंबल वितरण के दौरान भीड़ एकत्रित हुई थी। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले मे सपा के पूर्व मंत्री शहजिल इस्लाम ने डीएम मानवेंद्र सिंह व एसडीएम धर्मेंद्र कुमार से शिकायत की थी। सपा के पूर्व मंत्री की शिकायत के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने कंबल वितरण के वायरल वीडियो की जांच कराई। जिसमें कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन होने की पुष्टि हुई। इसके बाद खंड विकास अधिकारी ने भाेजीपुरा विधायक समेत अन्य नेताओं और आश्रम के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि विधायक, आयोजक व अन्य अज्ञात के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन महामारी अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।।

बरेली से कपिल यादव

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