बरेली। विशेष जज एनडीपीएस एक्ट पशुपति नाथ मिश्रा की विशेष कोर्ट ने एनसी बी टीम द्वारा पकड़े गए बिहार के चरस तस्कर समेत तीन तस्करो को सश्रम दस दस साल की कैद की सजा सुनाई। विशेष कोर्ट ने प्रत्येक तस्कर पर एक एक लाख का जुर्माना भी ठोका है। जुर्माना न देने के दशा मे कोर्ट ने छह माह की अतिरिक कैद का भी आदेश दिया है। एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक विनोद बाबू कन्नौजिया ने बताया कि एनसीबी टीम ने 23 अक्तूबर 2017 को फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा पर दिल्ली की ओर से आ रही कार को अपराह्न करीब पौने चार बजे पकड़ा था। कार की स्टेपनी चैंबर में 44 पैकेट में कुल 44 किलो चरस बरामद हुई थी। कार को बिहार के मोतिहारी जिले के थाना क्षेत्र के पिपरा स्टेशन के गांव चापगांव निवासी मोहम्मद मेराज चला रहा था। उसमें कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के गांव बख्तोरीपुरवा निवासी संतोष यादव और बस्ती के थाना क्षेत्र छावनी के गांव नलिहापुर का पूरन उर्फ दद्दन बैठे थे। एनसीबी ने तीनों एनडीपीएस एक्ट में जेल भेजा था।।
बरेली से कपिल यादव