बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा लाल फाटक रोड, सुभाषनगर रोड, फतेहगंज पश्चिमी एवं पीलीभीत बाईपास रोड पर बिना स्वीकृत मानचित्र के बन रहे आठ अवैध भवनों के विरूद्ध सील बन्द की कार्यवाही की गई। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि रविन्द्र गैरा ने लाल फाटक बदायूँ रोड पर स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। राजवीर सिंह लाल फाटक बदायूँ रोड बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। सरदार रावेल सिंह द्वारा बजरंग ढाबे के निकट पीलीभीत बाईपास पर बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। शाहिद व वाहिद द्वारा फतेहगंज पश्चिमी मे हाईवे के निकट बिना मानचित्र स्वीकृति के व्यवसायिक भवन का अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। आयुष सिंघल एवं पिन्टू द्वारा आलमगिरीगंज मे स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध व्यवसायिक भवन का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। बिना विकास प्राधिकरण की स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण कराये जाने पर उ.प्र. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए दीपक कुमार, संयुक्त सचिव, सहायक अभियन्ता रमन अग्रवाल एवं अवर अभियन्ता अजीत कुमार साहनी, बीएम गौतम, सीताराम एवं प्रवर्तन टीम द्वारा उक्त अवैध भवनों को सील बन्द किया गया।।
बरेली से कपिल यादव